राजस्थान शून्य प्रतिशत ब्याज फसली ऋण योजना: काश्तकारां नै बिना बियाज रो ₹3 लाख तक रो कर्ज, जाणो आवेदन री पूरी प्रक्रिया
राजस्थान रा किसान भायां नै खेती-बाड़ी खातर साहूकारां अर बियाजखोरी री मार सूं बचावण वास्ते राज्य सरकार 'शून्य प्रतिशत ब्याज फसली ऋण योजना' चलावे है। इण योजना रै तहत किसान भायां नै रबी अर खरीफ री फसली खातर बिना एक रुपिया रा बियाज ₹3 लाख तक रो अल्पकालीन कर्जो दियो जावे है।
योजना रा मुख्य फायदा:
- 0% बियाज दर: जे किसान तय मुद्दत माथे कर्जो पाछो चुकाय देवे, तो बियाज रो एक रुपियो भी कोनी लागै।
- ₹3 लाख तक री ऋण सीमा: खेती री जमीन रै आधार माथे बैंक द्वारा ₹3 लाख तक री लिमिट तय करीजै।
- सरकारी अनुदान: किसान री तरफ सूं बियाज रो पूरो भार राज्य सरकार वहन करै है।
जरूरी कागजात (Required Documents):
- आधार कार्ड अर जन आधार कार्ड
- जमीन री चालू जमाबंदी (खसरा/नकल)
- पटवारी जी मार्फत जारी गिरदावरी रिपोर्ट
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अर बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटू अर घोषणा पत्र
आवेदन करण रो तरीको (Step-by-Step Process):
- सहकारी समिति माथे पधारो: आपरे गांव री ग्राम सेवा सहकारी समिति (PACS/LAMPS) या नजदीकी ई-मित्र केंद्र माथे जाओ।
- बायोमेट्रिक नोंदणी: राजसहकार पोर्टल माथे आधार अर जन आधार कार्ड सूं आपरो पंजीकरण कराओ।
- कागजात जमा कराओ: जमीन री नकल (जमाबंदी) अर गिरदावरी रा कागजात पोर्टल माथे अपलोड कराओ।
- बायोमेट्रिक सत्यापन: अंगूठो लगाय'र अपनी ऑनलाइन ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करो।
- ऋण वितरण: समिति अर सहकारी बैंक द्वारा कागजातां री जांच पूरी हुंवता ही शून्य प्रतिशत बियाज रो पियो सीधा आपरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दियो जासी।
- वेबसाइट: www.msmoney.in
- तारीख: 3 नवंबर 2026

Comments
Post a Comment